जिले में छात्र-छात्राओं को ई-रिक्शा से स्कूल लाने-ले जाने पर लगा पूर्णतः प्रतिबंध कलेक्टर एवं जिला दण्डधिकारी श्री चन्द्र शेखर शुक्ला ने जारी किए प्रतिबंध के आदेश

निष्पक्ष जान अवलोकन! सिंगरौली / जिले में बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल लाने और ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र शेखर शुक्ला के द्वारा इस संबंध में प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए है। यह आदेश स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इस प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश में कहा गया कि ई-रिक्शा में बिना किसी सुरक्षा प्रबंध एवं क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर परिवहन करना बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। जारी आदेश में उल्लेख करते हुये कहा गया है कि छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतु प्रयोग किये जा रहे ई-रिक्शा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु यह असुरक्षित वाहन है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुये आदेश में कहा गया है कि बिना किसी सुरक्षा प्रबंधन एवं क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर परिवहन करना बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इन परिस्थितियों में स्कूली छात्र-छात्राओं के यातायात में ई-रिक्शा के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। जारी आदेश में विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे छात्रो के ई रिक्सा के माध्यम से विद्यालय में आने के लिए ई रिक्सा का उपयोग नही करेगे। जिला दण्डाधिकारी निर्देश दिया गया कि विद्यालय वाहन पीले रंग का होगा। वाहन के पीछे ’ऑन स्कूल ड्यूटी’ लिखा जाना अनिवार्य होगा। वाहन में ’प्राथमिक उपचार पेटी’ अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखी जाएगी। वाहन में निर्धारित मानकों का स्पीड गवर्नर लगा होना अनिवार्य होगा। वाहन में अग्निशमन यंत्र अनिवार्यतः लगाया जाना होगा। वाहन में स्कूल बैग टांगने की व्यवस्था होगी। वाहन के दरवाजे पर मजबूत ताले लगें होना अनिवार्य होगा। वाहन में बच्चों को सम्हालने हेतु शिक्षित व प्रशिक्षित अटेंडर होना अनिवार्य होगा। वाहन की खिड़कियों पर सरियों की जाली लगी होना अनिवार्य होगा।वाहन में संबंधित स्कूल का नाम व दूरभाष क्रमांक अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।जारी आदेश मे कहा गया है कि चूंकि ऐसा प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल जारी किया जाना आवश्यक है एवं आदेश की सम्यक सूचना हर नागरिक एवं संबंधित समस्त को व्यक्तिशः तामील कराया जाना तत्काल संभव नहीं है. अतएव यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है और तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण सिंगरौली जिला क्षेत्र के लिए लागू किया जाता है।