दहेज हत्या आरोपी की जमानत हुई निरस्त
संत कबीर नगर 01 अगस्त। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में शुक्रवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या आरोपी की जमानत को निरस्त कर दिया।
. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि सुबाष ग्राम कोल्हुलकड़ा थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर ने अपनी लड़की नीतू की शादी चार साल पहले ग्राम गोरयाभार थाना खलीलाबाद के राकेश पुत्र रामसूरत के साथ की थी। शादी होने के बाद नीतू के ससुराल वाले हमेशा उनसे दहेज की मांग किया करते थे। दहेज देने में असमर्थ होने के कारण उनकी बेटी नीतू को गत 12 मई 2025 को उसके ससुराल वाले जलाकर मारने की कोशिश किए जिसमें रामसूरत ,राकेश तथा उनकी चचेरी भाभी शामिल थी। नीतू को मेडिकल कालेज गोरखपुर में एडमिट कराया गया बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मामले में थाना खलीबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ ।आरोपी पति राकेश और ससुर रामसूरत ने अपनी जमानत अर्जी प्रस्तुत किया । जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया और तर्क दिया कि इनके द्वारा जघन्य अपराध किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे ने आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।