उर्वरक के साथ टैगिंग करने पर रिटेलर, थोक डीलर एवं कंपनी तीनों पर होगी एफआईआर

उर्वरक के साथ टैगिंग करने पर रिटेलर, थोक डीलर एवं कंपनी तीनों पर होगी एफआईआर

निष्पक्ष जन अवलोकन। अखिलेश कुमार

 ललितपुर।       

                   टैगिंग करने पर रिटेलर, थोक डीलर एवं कम्पन्नी तीनो पर होगी एफ०आई०आर०

                 शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है कि उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी एवं थोक उर्वरक विक्रेता की संयुक्त बैठक कर निर्देशित कर दिया जाये कि कम्पन्नियों द्वारा मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग की जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी उपरोक्त निर्देशो के अनुपालन में दिनांक-27.06.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पन्नियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक की गई तथा सभी कम्पनियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में जनपद में उनकी कम्पन्नी द्वारा आपूर्ति किये जा रहे मुख्य उर्वरको के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग न करे तथा थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में कम्पनी से अन्य उत्पादों को कय न करे और न ही खुदरा उर्वरक विक्रेताओं का टैगिंग करे। यदि किसी खुदरा उर्वरक विकेता द्वारा किसी कम्पनी का अन्य उत्पाद कृषक को मुख्य उर्वरक के साथ टैगिंग की जाती है तो सम्बन्धित खुदरा उर्वरक विक्रेता, थोक उर्वरक विक्रेता एवं कम्पनी के प्रतिनिधि व कम्पनी के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कृषकों को सुगमता पूर्वक व निर्धारित दर पर उर्वरको की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (कृषि), तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सचल दल का गठन किया गया है, जिनके द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण पर कृषको को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगें साथ ही अधोहस्ताक्षरी एवं समस्त उर्वरक निरीक्षक क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगें। यदि किसी विक्रेता द्वारा उर्वरक का विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर या मुख्य उर्वरक के साथ कोई अन्य उत्पाद जबरन देता है तो कृषक भाई अपनी शिकायत मो०नं० 9455675946 एवं 9596028927 पर दर्ज करा सकते है।