अभियान चलाकरकिशोर श्रमिको को कराया बालश्रम से मुक्त, 6 न्यूज़को को नोटिस

अभियान चलाकरकिशोर श्रमिको को कराया बालश्रम से मुक्त, 6 न्यूज़को को नोटिस

निष्पक्ष जन अवलोकन। अखिलेश कुमार

ललितपुर

                 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जनपद स्तर पर चलाए जा रहे अखिल भारतीय बाल बचाव एव पुनर्वास .किशोर श्रम उन्मूलन रोकथाम व बाल भिक्षावृत्ति अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19/08/2025 को पुलिस अधीक्षक मो0 मुश्ताक जनपद ललितपुर के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक/ नोडल अधिकारी कालू सिंह के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकार यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में थाना एंटी हयूमन ट्रैफिकिगं (AHT) जनपद ललितपुर निरीक्षक हरिशंकर प्रभारी निरीक्षक एएचटी मय हमराह म0हे0का0 सीता देवी, म0का0 कल्पना बाजपेयी व श्रम विभाग से अनिल कुमार श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कुलदीप गुप्ता, रामप्रताप, जिला प्रोबेशन से जयराम व चाइल्ड लाइन से अजय कुमार, शिवम शुक्ला, शिवम वर्मा की संयुक्त टीम के साथ बालश्रम/ बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन रोकथाम अभियान जनपद ललितपुर क्षेत्र चौकी बांसी व थाना तालबेहट कस्बा क्षेत्र पर अभियान चलाया गया AHT व श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई रैकी व सुरागरसी पतारसी के आधार पर बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन रोकथाम अभियान तथा मानव तस्करी रोकथाम के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया । अभियान के दौरान कुल 06 किशोर श्रमिक बालश्रम करते मिले, श्रम विभाग द्वारा नियोजकों को मौके पर ही नोटिस देकर किशोर श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया । अभियान के अंतर्गत भिन्न-भिन्न दुकानों, जनरल स्टोर व दुकानदारों को बालश्रम अधिनियम के बारें बताया गया व हिदायत किया गया कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए ऐसा करना दंडनीय अपराध है ।