जनपद सीमा के अंदर आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारा 163 अंतर्गत आदेश

जनपद सीमा के अंदर आने जाने वाले  व्यक्तियों के लिए धारा 163 अंतर्गत आदेश

निष्पक्ष जन अवलोकन। अखिलेश कुमार

ललितपुर।

             जनपद ललितपुर की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले सभी व्यक्तियो के लिये-धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अन्र्तगत आदेश । जैसा कि आप सभी अवगत है, कि दिनांक 27.06.2025 से 06.07.2025 तक मोहर्रम का त्योहार है, तथा माह अगस्त, 2025 में श्रावण मास में रक्षावन्धन, जन्माष्टमी तथा स्वतन्त्रता दिवस आदि त्योहार है, उक्त त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में असामाजिक तत्वों द्वारा निजी स्वार्थ हेतु शांति व्यवस्था भंग करने एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त अवसर पर शांति व्यवस्था के निमित्त प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक एवं समीचीन है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दिनांक 29.06.2025 से 31.08.2025 तक तक जनपद ललितपुर की सीमान्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया जाना अपरिहार्य है। अतएव मैं, अंकुर श्रीवास्तव, अपर जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत निम्नलिखित निषेद्याज्ञायें पारित करता हूँ- 1-किसी भी स्थान पर, अथवा परीक्षा केन्द्रों के आसपास पाँच या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, पार्टी अथवा संगठन किसी तरह का प्रर्दशन नहीं करेगें। 2-यह कि जनपद की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, भाला आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही शादी विवाह में शस्त्र से फायर आदि करेगा और न ही किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारियों तथा लाठी के संबंध में अपंग व्यक्त्तियों पर लागू नहीं होगा। 3-कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान, धार्मिक स्थल आदि पर इस प्रकार का भाषण, बक्तव्य चाहे वह मौखिक हो या लिखित रूप में, जारी नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा समुदाय, व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे। 4-किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल में इस प्रकार का कोई ऐसा कृत्य न किया जाये, जिससे सामाजिक धार्मिक एवं जाति द्वेष की भावना उत्पन्न हो। 5-सुरक्षा हेतु ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा, जिससे जन सामान्य में भय अथवा आक्रोश उत्पन्न होने की सम्भावना हो। 6-कोई भी व्यक्ति मदिरा व अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में प्रदेश नहीं करेगा। 7-कोई भी व्यक्ति मोबाईल पर किसी भी प्रकार की अवांछनीय पोस्ट नही डालेगा जिससे की साम्प्रदायिक माहौल खराब हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करते हुये पाया जाये तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 8-उपरोक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर ऐसे किसी उत्तेजित नारे एवं भाषण एवं भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति/समुदाय को साम्प्रदायिक व जातिगत कम/राजनैतिक भावना के प्रति कुप्रभाव पड़े तथा न ही ऐसी बात करेगा, जिससे उस क्षेत्र की शांतिव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े व वाणी, प्रचार सामग्री द्वारा ऐसी बात नहीं करेगा, जिससे जन-शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो व जन भावना उद्वेलित होने की सम्भावना हो। 9-कोई भी व्यक्त्ति उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के विना लाउडस्पीकर (ध्वनि के यन्त्रो) तथा डी० जे० का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी/उप जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर / महरौनी / तालबेहट/पाली/मड़ावरा द्वारा अनुमति दिये जाने पर उस सीमा तक शिथिल होगे, जिस सीमा तक अनुमति दी जायेगी। उक्त आदेश लागू करने की तिथि से प्रभावी होगा। यह आदेश आज दिनांक 28.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर लगाकर जारी किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर