मछली मारने पर 16 जून से 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध कलेक्टर ने मछली मारने पर प्रतिबंध के दिए आदेश

मछली मारने पर 16 जून से 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध कलेक्टर ने मछली मारने पर प्रतिबंध के दिए आदेश

निष्पक्ष जाना अवलोकन! सोनू वर्मा! सिंगरौली/वर्षाकाल का आरंभ मछलियों का प्रजनन काल होता है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री चन्द्र शेखर शुक्ला ने जिले के सभी जलाशयों में 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक मछली मारने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। इस अवधि में मछली का शिकार, विनिमय तथा परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश मध्यप्रदेश नवीन मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर एक वर्ष के कारावास अथवा पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट न करे। यह प्रतिबंध छोटे तालाब अथवा अन्य ऐसे जल स्त्रोत पर लागू नहीं होगा जिसका संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है।