खनिज परिवहन करने वाले वाहनो की नो इन्ट्री के समय पर हुआ आंशिक संशोधन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक परिवहन की दी गई अनुमति

खनिज परिवहन करने वाले वाहनो की नो इन्ट्री के समय पर हुआ आंशिक संशोधन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक परिवहन की दी गई अनुमति

सोनू वर्मा! निष्पक्ष जान अवलोकन! सिंगरौली / पूर्व जिला मुख्यालय कार्यालयीन आदेश अंतर्गत तेलाई मोड़ (काचन नदी पुल के पास से नवानगर-माजनमोड़-जयन्त की ओर, जयन्त तिराहा (बस पड़ाव के पास) से निगाही-नवानगर-माजन मोड़-परसौना तरफ, इंदिरा चौक (लेबर गेट के पास) से वैढ़न- माजन मोड़-गनियारी तरफ एवं गनियारी तिराहा से वैदन- माजन मोड़-विन्ध्यनगर मार्गों में कोयला, राखड़ एवं गिट्टी बालू इत्यादि का परिवहन करने वाले तथा सभी प्रकार के भारी वाहन तथा खाली भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 7.00 बजे से 23.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाकर नो इंन्ट्री का समय निर्धारित किया गया था। सिंगरौली जिला समूह के निविदाकार एमडीओ एवं खनिज अधिकारी सिंगरौली आदि के साथ 18 अगस्त की बैठक में प्रस्तुत सुझावो एवं निर्णय अनुसार खनिज परिवहन करने वाले वाहनो के लिए कतिपय शर्तो के आधीन खनिज परिवाहनो के समय में संशोधन प्रस्तावित किया गया था। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली मनीष खत्री द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार दिनांक 30 जून 2025 के आदेश में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र शेखर शुक्ला के द्वारा आंशिक संशोधन करते हुयें खनिज परिवहन करने वाले वाहनो को छूट प्रदान की गई है। जिसके तहत तेलाई मोड़ काचन नदी पुल के पास से माजन मोड़ नवानगर-निगाही मार्ग में प्रातः 7.00 बजे से 9.00 बजे तक एवं दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है। इसी तरह से तेलाई मोड़ काचन नदी पुल के पास से-माजन मोड़- पुराना यातायात-इन्दिरा चौक-गनियारी चौक -गनियारी मार्ग में प्रातः 7.00 बजे से 9.00 बजे तक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के परिवहन की अनुमति प्रदाय की जाती है। उक्त अनुमति हेतु वाहन चालक के पास वैध लायसेंस एवं वाहन के समस्त दस्तावेज पूर्ण एवं वैध होना अनिवार्य होगा। इसी के साथ वाहनो को निर्धारित लोड क्षमता एवं 30 कीलोमीटर गति क्षमता के नियमो का पालन करना अनिवार्य होगा। एवं वाहनो में स्पीड गर्वनर का उपयोग करना आवश्यक है।