सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

निष्पक्ष जान अवलोकन! सोनू वर्मा! सिंगरौली / उपखण्ड अधिकारी, सिंगरौली द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दिया गया कि 25 अगस्त 2024 सुबह 07.30 से 08.00 बजे के बीच माजनखुर्द रेल्वे ब्रिज के पास ट्रक वाहन चालक के द्वारा लापवाही पर्वक वाहन चलाते हए पीछे से एक्सीडेंट कर दिया जिससे श्यामकार्तिक शर्मा पिता बन्देराम शर्मा निवासी बिलौंजी भटवा तहसील सिंगरौली की मृत्यु हो गई। उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर श्री पी.के सेन गुप्ता के द्वारा मृतक के निकटतम वारिस पत्नी श्रीमती पनमा शर्मा निवासीबिलौंजी भटवा तहसील व जिला सिंगरौली को रूपये 15 हजार की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। उक्त आर्थिक सहायता म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस को रू.15000 तक अधिकतम आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अनुसार मृतक के निकटत वारिस पत्नी पनमा शर्मा को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई।