शादी का प्रलोभन देखकर शारीरिक संबंध बनाने वाले की जमानत अर्जी निरस्त

संत कबीर नगर । उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले के सत्र न्यायाधीश ने शादी का प्रलोभन देखकर शारीरिक संबंध बनाने वाले की जमानत अर्जी को मंगलवार को निरस्त कर दिया।

  जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता ने थाना दुधारा में प्रार्थना पत्र दिया कि अलाउद्दीन ने उसे शादी का प्रलोभन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया। जब वह गर्भवती हो गई तो शादी करने से इनकार करते हुए दवा खाकर गर्भपात करने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर थाना दुधारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ ।आरोपी अलाउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया ।आरोपी अलाउद्दीन ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किये और तर्क दिये कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को गर्भवती किया गया है तथा उसका यह कृत्य गंभीर प्रकृति का है ।यदि वह जमानत पर छूटेगा तो पीड़िता के साथ गंभीर घटना कर सकता है तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने आरोपी अलाउद्दीन की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।