गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
गैंगस्टर के नाम जनपद में 6 मुकदमे दर्ज हैं

संत कबीर नगर 19 जुलाई। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में थाना बकरा अंतर्गत गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्वदवन सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 71/2025 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्त कबीर नगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0 जमा पुत्र मो0 मोबिन को अमरडोभा प्राइमरी स्कूल के पास से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त लेड़ुआ महुआ अमरडोभा वार्ड नं0 17 न0पं0 बाघनगर उर्फ बखिरा थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर का निवासी है।
संक्षिप्त विवरणः-
विदित हो कि उक्त अभियुक्तों का एक सुसंगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु गैंग बनाकर गोतस्करी व गोवध जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं । गोवध/पशुक्रूरता के अभियोग दर्ज होने व समाज में काफी भय, आतंक व साम्प्रदायिक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होने के खतरे तथा उक्त अभियुक्त के भय व आतंक से किसी व्यक्ति द्वारा इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरने के दृष्टिगत गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था । गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किए जाने के उपरान्त थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त गैंगेस्टर अभियुक्त को 19 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया ।
*आपराधिक इतिहासः-*
*अभियुक्त मो0 जमा पुत्र मो0 मोबिन*
- 01-मु0अ0सं0 02/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना धर्मसिंहवा जनपद संत कबीर नगर ।
02- मु0अ0सं0 05/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर ।
03-मु0अ0सं0 58/5022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर ।
04- मु0अ0सं0 1268/2010 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर ।
05- मु0अ0सं0 446/2004 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद सन्त कबीर नगर ।
06- मु0अ0सं0 71/2025 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर ।
*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*
प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 आजम अंसारी, का0 लवकेश यादव, का0 अनुप यादव ।