पुलिस की कामयाबी: पिपराडाड़ में चोरी की घटनाओं का अनावरण, तीन अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

पुलिस की कामयाबी: पिपराडाड़ में चोरी की घटनाओं का अनावरण, तीन अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

निष्पक्ष जन अवलोकन। मनोज अग्रहरि। मीरजापुर, जून 2025: थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के पिपराडाड़ में सहज मार्ग स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन आश्रम में हुई चोरी की घटनाओं का मीरजापुर पुलिस ने सफल अनावरण किया। पुलिस ने तीन अभियुक्तों—रामलोचन, शारूख खान उर्फ शाहरूख, और राजबली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान, जिसमें एक हरक्यूलिस साइकिल, दो इंडियन गैस सिलेंडर (एक भरा, एक खाली), दो गैस चूल्हे, और दो सिलिंग फैन शामिल हैं, बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस ने चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लिया। 18 मई, 31 मई, और 3 जून 2025 को क्रमशः मुकदमा संख्या 202/2025 धारा 303(2) बीएनएस, 225/2025 धारा 331(4), 305, 324(4) बीएनएस, और 231/2025 धारा 331(4), 305 बीएनएस दर्ज किए गए थे। 8 जून 2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आवास कृषि चतुर्थ श्रेणी के पास से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन, पतारसी-सुरागरसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में रामलोचन पुत्र दशरथ (30 वर्ष, राजापुर, मड़िहान), शारूख खान उर्फ शाहरूख पुत्र शकील खान (27 वर्ष, कांशीराम आवास, विसुंदरपुर), और राजबली पुत्र महाजन (24 वर्ष, नुआँव, सण्डवा) शामिल हैं। बरामद सामान: 1 हरक्यूलिस साइकिल 2 इंडियन गैस सिलेंडर (1 भरा, 1 खाली) और 2 गैस चूल्हे 2 सिलिंग फैन पंजीकृत मुकदमे: मु.अ.सं. 202/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस मु.अ.सं. 225/2025, धारा 331(4), 305, 324(4), 317(2) बीएनएस मु.अ.सं. 231/2025, धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस अभियुक्त रामलोचन का आपराधिक इतिहास: मु.अ.सं. 367/2011, धारा 8/20 एनडीपीएस, थाना मड़िहान मु.अ.सं. 368/2011, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना मड़िहान गिरफ्तारी और बरामदगी करने वाली टीम: उप-निरीक्षक शिवजी यादव, विजय कुमार मिश्रा, मुख्य आरक्षी स्टालिन सिंह, रामश्राय यादव, अमर सिंह, और आरक्षी हिमांशु सिंह। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार मा. न्यायालय/जेल भेजा गया।