ऋण बकायेदारों के लिए सुनहरा अवसर ललितपुर में एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस शुरू

निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविंद कुमार पटेल। ललितपुर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुगम) के ऋणियों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने बकाया ऋण की वसूली के लिए 'नवीन एकमुश्त समाधान योजना' (ओ.टी.एस.) लागू की है। इस योजना के तहत लाभार्थी अब चक्रवर्ती ब्याज और दंड से मुक्ति पाकर अपना ऋण खाता बंद करवा सकते हैं। योजना की मुख्य बातें: ब्याज में भारी छूट: योजना के अंतर्गत बकायेदारों को केवल मूलधन की किस्तों पर साधारण ब्याज देना होगा। चक्रवर्ती और दंड स्वरूप लगाए गए ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि: यह योजना सीमित समय के लिए है और केवल 31 मार्च, 2026 तक ही प्रभावी रहेगी। पात्र लाभार्थी: स्वतः रोजगार योजना, महिला समृद्धि, माइक्रो फाइनेंस, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डेयरी, और विभिन्न वाहन व दुकान योजनाओं के तहत ऋण लेने वाले सभी लाभार्थी इसमें शामिल हैं। जिला प्रबन्धक की अपील जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं जिला प्रबन्धक संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिन लाभार्थियों ने पूर्व में विभिन्न आयजनित योजनाओं के तहत ऋण लिया था और किसी कारणवश जमा नहीं कर पाए, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चाहे बकाया राशि एक लाख से कम हो या अधिक, सभी श्रेणी के ऋणी इस सुनहरी योजना का लाभ ले सकते हैं। कहाँ करें संपर्क? इच्छुक लाभार्थी अपने संबंधित विकास खंड के ग्राम/सहायक विकास अधिकारी (स.क.) से मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कचहरी कैंपस स्थित जिला प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, ललितपुर में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपने खाते का विवरण प्राप्त कर सकते हैं और योजना का लाभ उठाकर कानूनी कार्यवाही या भारी ब्याज से बच सकते हैं।