मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर की अध्यक्षता में उर्वरक विनिर्माता /आपूर्तिकर्ता कंपनी / प्रतिनिधि, थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की बैठक संपन्न

मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर की अध्यक्षता में उर्वरक विनिर्माता /आपूर्तिकर्ता कंपनी / प्रतिनिधि, थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की बैठक संपन्न

निष्पक्ष जन अवलोकन। । शिवसंपत करवरिया। टैगिंग व ओवर रेटिंग करने पर होगी कड़ी कार्रवाई-मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट।वर्तमान खरीफ वर्ष 2025-26 में कृषकों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट की अध्यक्षता में जनपद के प्रमुख उर्वरक विनिर्माता कम्पनी/ प्रतिनिधि, समस्त थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के साथ समीक्षा बैठक विकास भवन के नीति आयोग सभागार में आहूत की गई| समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने उर्वरक विनिर्माता कंपनी/ उनके प्रतिनिधियों से कहा कि प्रमुख अनुदानित उर्वरक यथा यूरिया, डी०ए०पी०, एन०पी०के० आदि के साथ किसी भी उत्पाद की टैगिंग कदापि न की जाये। थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता द्वारा भी मुख्य उर्वरकों यथा यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी, एमओपी आदि के साथ कृषकों को अन्य उत्पाद जैसे नैनो यूरिया, जिंक, सल्फर एवं कैल्शियम आदि को क्रय करने हेतु बाध्य न किया जाए। समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि यदि किसी कम्पनी / थोक उर्वरक विक्रेता द्वारा अनावश्यक रूप से किसी उत्पाद को क्रय करने हेतु जबरन दबाव बनाया जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल मेरे मोबाइल पर अथवा जिला कृषि अधिकारी चित्रकूट को दी जाय, जिससे कि सम्बन्धित कम्पनी / थोक उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त खुदरा उर्वरक व्यापारियों को निर्देशित किया गया कि कृषकों को पी०ओ०एस० मशीन से उनकी जोत बही के अनुसार निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध करायें। सभी विक्रेता अपना स्टाक / वितरण रजिस्टर, रेट बोर्ड तथा स्टाक बोर्ड नियमित रूप से अद्यतन रखें, तथा कृषकों को कैश मेमो अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें एवं जिन कम्पनियों के व्यापार हेतु आपके प्राधिकार पत्र स्रोत प्रमाण पत्र पर अंकित है, उन्हीं का व्यापार किया जाये। उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से सभी कृषकों से अपील की जाती है कि मृदा परीक्षण के आधार पर वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार ही उर्वरकों का क्रय एवं प्रयोग करें। जिला कृषि अधिकारी चित्रकूट द्वारा भी निर्देश दिया गया कि अनुदानित उर्वरकों के साथ टैगिंग न करने एवं ओवर रेटिंग न किए जाने पर शासन के कड़े निर्देश हैं, अतः कोई भी कंपनी अथवा थोक उर्वरक विक्रेता नियमानुसार करें और शासन के निर्देशों का अक्षरश: पालन करें| बैठक में स्पष्ट किया गया कि किसान आवश्कता से अधिक उर्वरकों की खरीद कर भण्डारित न करें, इस विषय पर क्रेता कृषकों को जागरूक रखें| जिला कृषि अधिकारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि जनपद में नियमित रूप से कृषकों की मांग के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति होती रहेगी, जनपद में कृषकों की मांग के अनुसार उर्वरकों की कमी नहीं होने दी जायेगी। बताया गया कि कृषकों को यूरिया, डी.ए.पी एन.पी.के, एस.एस.पी एवं एम.ओ.पी शासन द्वारा निर्धारित मूल्य यूरिया 266.50 रु प्रति बोरी (45 किलो), डीएपी 1350 रु प्रति 50 किलो की बोरी, एनपीके 1400 रु प्रति 50 किलो की बोरी, एमओपी 1800 प्रति 50 किलो पर ही उपलब्ध कराया जाय। जनपद में उपलब्ध उर्वरकों का कृषकों के मध्य उनकी जोत/ फसल के अनुसार संस्तुत मात्रा में पीओएस के माध्यम से वितरण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप कृषि निदेशक चित्रकूट राज कुमार, ए आर कोआपरेटिव राजेंद्र कुमार, इफको कंपनी के राजवीर सिंह, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के कंपनी प्रतिनिधि रोहित कापरी, थोक विक्रेता संजय गुप्ता, गोविन्द अग्रवाल, हेमराज गुप्ता तथा जिले के अन्य उर्वरक विक्रेता उपस्थित रहे।