जिलाधिकारी द्वारा नगरवासियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु जल संस्थान चित्रकूट के पाठा जलकल स्थित जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यू टी पी) का निरीक्षण किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा नगरवासियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु जल संस्थान चित्रकूट के पाठा जलकल स्थित जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यू टी पी) का निरीक्षण किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा नगरवासियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु जल संस्थान चित्रकूट के पाठा जलकल स्थित जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यू टी पी) का निरीक्षण किया गया।

निष्पक्ष जन अवलोकन। । शिवसंपत करवरिया। चित्रकूट।नगरवासियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत आज दिनांक 08 जनवरी2026 को पुलकित गर्ग, जिलाधिकारी पुलकित गर्ग द्वारा जल संस्थान चित्रकूट के पाठा जलकल स्थित जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यू टी पी) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पेयजल की गुणवत्ता की जाँच हेतु पाठा जलकल परिसर में प्रयोगशाला बनाये जाने के निर्देश दिये गये, जिससे समय-समय पर पेयजल गुणवत्ता की जाँच कर नगरवासियों को शुद्ध पेयजल की अपूर्ति की जा सके। पेयजल में क्लोरीनेशन आवश्यक रूप से कराया जाये। साथ ही जहाँ पर लीकेज पाइप लाइनों आदि की शिकायतें प्रप्त होती है, वहाँ तत्काल मरम्मत कराई जाये, जिससे नगरवासियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त हो सके। पाठा जलकल में जल शोधन संयंत्र के सम्पूर्ण परिसर के निरीक्षण के समय अधिशाषी अभियन्ता, जल संस्थान को निर्देश दिये गये कि जल शोधन संयंत्र परिसर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायें। उक्त जल शोधन संयत्र के संचालन के बारे में अधिशाषी अभियन्ता, जल संस्थान से जानकारी करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि तीन शिफ्‌टों में कर्मचारियों की तैनाती कर जल शोधन संयंत्र का संचालन कराया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि पाठा जलकल जल शोधन संयंत्र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को संचालित किये जाने वाले कार्मिको को सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाए,जिलाधिकारी द्वारा पाठा जलकल में पानी के टैंकरों आदि की उपलब्धता की जानकारी ली गयी। अधिशाषी अभियन्ता, जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि जल संस्थान में कुल 22 टैंकर उपलब्ध है, जो वर्तमान में कियाशील है। निर्देश दिये कि नगर पालिका परिषद चित्रकूट क्षेत्र में पेयजल समस्या से ग्रसित मोहल्लों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायें। साथ ही नगर वासियों के व्यक्तिगत कार्य हेतु उनकी मांग पर निर्धारित शुल्क लेकर टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि निष्प्रयोज्य टैंकरों की नियमानुसार नीलामी आदि की प्रक्रिया करते हुए निस्तारण करायें। जिलाधिकारी द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जल संस्थान को निर्देश दिये कि नगर में पेयजल से संबन्धित जहां पर भी शिकायतें प्राप्त होती है, उनका शीघ्र निराकरण कराया जाये तथा नगरवासियों को प्रत्येक दशा में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाये।