जांच में यदि आटोरिक्शा, टैम्पो, ई-रिक्शा के पास यदि वैध कागजात नहीं पाया गया वरना वहां के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी

निष्पक्ष जन अवलोकन।मनीष सिंह जादौन उरई(जालौन)जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुक्रम में मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर दिनाँक 01 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक ई-रिक्शा/ऑटोरिक्शा/टैम्पो के अनधिकृत संचालन के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जनपद के समस्त वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि अपने ई-रिक्शा/ऑटोरिक्शा/टैम्पो का पंजीयन करालें। जो भी चालक वाहन चलाये उसके पास वैध चालक लाइसेंस व वैध फिटेनस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा वाहन पर एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट का भी लगा होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में वाहन के विरुद्ध चालान/निरुद्ध की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही से बचने के लिए वाहन के समस्त वैध प्रपत्रों के साथ ही मार्ग पर वाहन का संचालन करें।