जनपद में धारा 163 लागू आगामी त्योहारों और माघ मेले को लेकर प्रशासन सख्त
निषेधाज्ञा लागू, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और हथियार प्रदर्शन पर रोक
एडीएम ने जारी किए आदेश: बिना अनुमति नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर और डीजे ,,
निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। आगामी त्योहारों और माघ मेले के दौरान जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। त्योहारों पर रहेगी पैनी नजर प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। अराजक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। हथियार और प्रदर्शन: सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, चाकू या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर रोक है। शादी-समारोहों में हर्ष फायरिंग को भी प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी। मोबाइल पर कोई भी ऐसी आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट साझा करने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। धार्मिक स्थलों का प्रयोग: धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा। किसी भी धर्म या जाति के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देना अपराध माना जाएगा। ध्वनि प्रदूषण। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या डीजे का प्रयोग वर्जित रहेगा। नशा और जुलूस: मादक पदार्थों का सेवन कर जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। विशेष छूट और अनुमति एडीएम ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (लाठी के संदर्भ में) पर लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से पूर्व अनुमति लेकर ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। अपील: प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।