मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के अभियोग में करायी गयी तीन वर्ष के कारावास की सजा व 16 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। जनपद में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगो में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में अभियुक्तगण 1.गंगाराम पुत्र हीरालाल 2.प्रीतम पुत्र हीरालाल 3.विजय पुत्र गंगाराम निवासी गण खूटी थाना बानपुर के विरूद्ध थाना बानपुर में मु,अ,सं,657/2011 धारा 323/324/325/504/506 भा,द,वि, का अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसमे डेडीकेटेड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था । पुलिस अधीक्षक ने उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना बानपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए 16.दिसम्बर न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी द्वारा अभियुक्तगण 1.गंगाराम 2.प्रीतम 3.विजय उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास की सजा व 16 हजार 500 रूपये की धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।