जादू टोना के बहाने रेप के आरोपी मौलाना को दस साल‌ की सजा

निष्पक्ष जन अवलोकन।मनीष सिंह जादौन उरई(जालौन)जादू टोना के बहाने एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले मे आज सोमवार को कोेर्ट ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई । लगभग एक बर्ष पूर्व महिला ने रेप का आरोप मौलाना शफीक कादरी पर लगाया था। जिसमे पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण कराकर चार्ज शीट‌ मौलाना शफीक कादरी पुत्र बशीर कादरी निवासी मुहल्ला तिलक नगर उरई के बिरूद्ध माननीय न्यायालय मे दाखिल की थी जिसमे काफी‌ लम्बे समय चले ट्रायल मे डाॅक्टर, पीड़िता तथा विवेचक द्वारा गवाही हुई ट्रायल पूर्ण होने पर एक साल बाद अपर जिला‌ एवं सत्र न्यायाधीश एफ टी सी महिलाओ के बिरूद्ध अपराध सहित गैंगस्टर के पीठासीन अधिकारी भारतेन्द्र सिंह ने 24 फरबरी को‌ आरोपी को दोषी करार दिया और आज सोमवार को कोतवाली उरई की ‌अपराध संख्या 36 /2024 की धारा 376 506 आई पी सी के अन्तर्गत दस साल‌ की सजा तथा दस हजार रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई । सजा सुनने के बाद मौलाना शफीक‌ कादरी ने दुखी होकर कटघरे मे नीचे बैठ गया । इसके बाद वह सहयोगियों से सजा के बिषय मे चर्चा करता रहा । इससे पहले जब मौलाना को दोषी करार दिया था तो वह फफक फफक कर रोने लगा था