बरगवां, सरई, निगरी, निवास, देवसर, महुआगांव क्षेत्रों प्रातः 10 बजे से शांय 6 बजे तक शर्तो के साथ खनिज परिवहन की कलेक्टर ने दी अनुमति

बरगवां, सरई, निगरी, निवास, देवसर, महुआगांव क्षेत्रों प्रातः 10 बजे से शांय 6 बजे तक शर्तो के साथ खनिज परिवहन की कलेक्टर ने दी अनुमति

सोनू वर्मा निष्पक्ष जान अवलोकन! सिंगरौली / जिला अंतर्गत भारी वाहनों के परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंधों पर पुनर्विचार हेतु प्राधिकृत अधिकारी, मे० सहकार ग्लोबल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली से प्रतिवेदन लिया गया। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा बरगवां, सरई, निगरी, निवास, देवसर, महुआगांव क्षेत्रों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र शेखर शुक्ला के द्वारा रेत. गिट्टी आदि खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को प्रातः 10.00 बजे से सायं 6 बजे तक परिवहन की अनुमति निम्नांकित शर्तों के आधीन प्रदान की गई है। जिसके तहत चालक के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। वाहन में क्षमता से अधिक खनिज का परिवहन नहीं किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। वाहन में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। वाहन के समस्त दस्तावेज वैध एवं पूर्ण रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।