संत कबीर नगर में पत्नी की हत्या व बेटे पर जानलेवा हमले में पति को उम्रकैद

2.5 साल में आया फैसला

संत कबीर नगर, 16 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में पत्नी की निर्मम हत्या और बेटे पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

 जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव के अनुसार, थाना धर्मसिंहवा क्षेत्र के ग्राम बढ़या निवासी इश्तियाक अहमद की तहरीर पर दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया गया। घटना 6 जुलाई 2023 की रात की है, जब पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी सई मोहम्मद ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फावड़े से अपनी पत्नी महीरा खातून तथा बेटे इसरार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महीरा खातून को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल इसरार को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया था। घटना की चश्मदीद गवाह बेटी सालेहा सहित अन्य परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 13 गवाह पेश किए गए, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए गए। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सई मोहम्मद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया। इस मामले में घटना के करीब ढाई वर्ष बाद अदालत का फैसला आया है।