प्रशासन ने मत सूची से संबंधित नोटिस प्राप्त मतदाताओं को राहत दी है। अब यदि
निष्पक्ष जन अवलोकन l विजय राम जायसवाल l फतेहपुर(बाराबंकी) प्रशासन ने मत सूची से संबंधित नोटिस प्राप्त मतदाताओं को राहत दी है। अब यदि किसी मतदाता के दस्तावेजों में पहली सुनवाई के दौरान कमी रह गई है, तो उन्हें दोबारा कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।ऐसे मामलों में संबंधित बीएलओ स्वयं मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक प्रपत्र एकत्र करेंगे। यह जानकारी तहसील सभागार में आयोजित बैठक के दौरान एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने सुपरवाइजरों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि जिन नोटिस प्राप्त मतदाताओं ने अब तक अपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उनके लिए दूसरे शेड्यूल की सुनवाई दो फरवरी से शुरू होगी। इस दौरान निंदूरा ब्लॉक के तीन तथा सूरतगंज ब्लॉक के एक बूथ पर एआरओ द्वारासुनवाई की जाएगी। एसडीएमअनुसार,निंदूराब्लॉकके पूर्व मा०वि०खिंझना में बीडीओ आलोक वर्मा,उ०प्रा०वि० परवर भारी में बीईओ सुषमासेंगर,रा० इं०कॉलेज के बूथ की सुनवाई प्रा०वि०बसारा में अवर अभियंता सचिन यादव द्वारा की जाएगी। वहीं सूरतगंज ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बसौली में सहायक अभियंता विभाकर द्विवेदी मौके पर उपस्थित रहकर सुनवाई करेंगे। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कारणवश नोटिस प्राप्त मतदाता स्वयं उपस्थित होने में अस्मर्थ हैं, तो वे अपने किसी रिश्तेदार या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।अब यदि किसी मतदाता के दस्तावेजों में पहली सुनवाई के दौरान कमी रह गई है, तो उन्हें दोबारा कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।ऐसे मामलों में संबंधित बीएलओ स्वयं मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक प्रपत्र एकत्र करेंगे। यह जानकारी तहसील सभागार में आयोजित बैठक के दौरान एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने सुपरवाइजरों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि जिन नोटिस प्राप्त मतदाताओं ने अब तक अपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उनके लिए दूसरे शेड्यूल की सुनवाई दो फरवरी से शुरू होगी। इस दौरान निंदूरा ब्लॉक के तीन तथा सूरतगंज ब्लॉक के एक बूथ पर एआरओ द्वारासुनवाई की जाएगी। एसडीएमअनुसार,निंदूराब्लॉकके पूर्व मा०वि०खिंझना में बीडीओ आलोक वर्मा,उ०प्रा०वि० परवर भारी में बीईओ सुषमासेंगर,रा० इं०कॉलेज के बूथ की सुनवाई प्रा०वि०बसारा में अवर अभियंता सचिन यादव द्वारा की जाएगी। वहीं सूरतगंज ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बसौली में सहायक अभियंता विभाकर द्विवेदी मौके पर उपस्थित रहकर सुनवाई करेंगे। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कारणवश नोटिस प्राप्त मतदाता स्वयं उपस्थित होने में अस्मर्थ हैं, तो वे अपने किसी रिश्तेदार या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।