एसआईआर के अंतर्गत कोई भी वैद्य मतदाता सूची में शामिल होने से छूटने न पाए:जिलाधिकारी

विधानसभा वार नोडल अधिकारी नामित कर 03 दिन में एएसडी मतदाताओं के सत्यापन के दिये निर्देश -----------------------------------------------------

एसआईआर के अंतर्गत कोई भी वैद्य मतदाता सूची में शामिल होने से छूटने न पाए:जिलाधिकारी

निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में एएसडी मतदाताओं के स्थलीय सत्यापन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने विधानसभाा वार नोडल अधिकारियों के साथ गुरुवार को कलैक्ट्रेट सभागार में बैठक कर ईएफ डिजिटाईजेशन से छूटे एएसडी मतदाताओं की सूची देते हुए उनका स्थलीय सत्यापन कर 3 दिवस में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने विधानसभा ललितपुर के लिए 52 एवं महरौनी के 50 नोडल अधिकारियों को नामित करते हुए बैठक में ही एएसडी मतदाताओं की सूची उपलब्ध करायी और स्पष्ट निर्देश दिये कि यह कार्य निर्वाचन आयोग की शीर्ष प्राथमिकता पर है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सभी नोडल अधिकारी 03 दिवस 21 दिसम्बर) तक अपनी-अपनी सत्यापन रिपोर्ट अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी वैद्य मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए, आप सभी को एएसडी मतदाताओं की विधानसभावार सूची उपलब्ध करा दी गई है, प्रत्येक अधिकारी को 10 से 12 बूथ दिये गए हैं, इस सूची में मतदाताओं के नाम के आगे बीएलओ द्वारा डेड, शिफ्टिेड, एब्सेंट, डुप्लीकेट व अन्य कैटेगरी दर्ज की गई है, आप सभी को इन बूथों पर जाकर उक्त सभी मतदाताओं का स्थलीय सत्यापन करना है कि उनके नाम के आगे लिखा गया कारण सही है या नहीं। साथ ही उनका मोबाइल नम्बर भी दर्ज करना है। इस कार्य को करने के लिए सरकारी भवन, विद्यालय, पंचायत भवन आदि का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखें कि किसी जनप्रतिनिधि के घर पर यह कार्य न हो। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि भारत में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह 9वां एसआईआर हो रहा है, जो 12 राज्यों में चल रहा है, सभी राज्यों में एएसडी मतदाताओं का सत्यापन कराया जा रहा है ताकि कोई भी वैद्य मतदाता किसी कारण से सूची में शामिल होने से छूट न जाए। उन्होंने बताया कि इस सत्यापन का मुख्य उद्देश्य ऐसे मतदाताओं की मैंपिंग करना है जो किसी कारण ईएफ डिजिटाईजेशन में शामिल होने से छूट गए हैं। जनपद में कुल 958795 मतदाताओं के सापेक्ष 42319 मतदाता एएसडी सूची में शािमल हैं, जिनका सत्यान किया जाना है। सत्यापन के उपरान्त यदि कोई मतदाता की सूचना गलत पायी जाती है तो उसे नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचक को निम्नलिखित 13 श्रेणियों के आधार पर अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे -’ . किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पर/पैंशन भुगतान आदेश। 2. 01.07.1987 से पहले सरकार स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख। 3सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। 4. पासपोर्ट 5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र 6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र 7. वन अधिकार प्रमाण पत्र 8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो) 10. राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। 11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र। 12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ॥ दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ॥ द्वारा जारी निर्देश लागू होने। बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश. 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार। बैठक में उप जिलाधिकारी भूपेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर अशोक कुमार, समस्त नोडल अधिकारी, सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी समर सिंह व अन्य उपस्थित रहे। -------------------------------------------------