मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के अभियोग में करायी गयी 3 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। जनपद में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगो में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में अभियुक्तगण 1.सुखलाल पुत्र टूडे लोधी 2.लक्खू पुत्र फूलसिंह लोधी 3.मंगल पुत्र खड़ी लोधी नि0गण ग्राम सेमराखेड़ा थाना गिरार जनपद ललितपुर के विरूद्ध थाना गिरार में मु0अ0सं0 149/2010 धारा 323/325/504 भा,द,वि, का अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसमे डेडीकेटेड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था । पुलिस अधीक्षक ने प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना गिरार पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए 16 दिसम्बर न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी द्वारा अभियुक्तगण 1.सुखलाल 2.लक्खू 3.मंगल उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार 500 रूपये की धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।