क्रिसमस व न्यू ईयर ईव पर मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए डीएम की पूर्व अनुमति अनिवार्य

क्रिसमस व न्यू ईयर ईव पर मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए डीएम की पूर्व अनुमति अनिवार्य

निष्पक्ष जन अवलोकन। 

शिवम् सिकरवार ब्यूरो चीफ आगरा।

आगरा। क्रिसमस पर्व और 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रूफ टॉप एवं अन्य परिसरों में आयोजित होने वाले किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे सभी मनोरंजन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 2 (a-2) के अंतर्गत आते हैं। अधिनियम की धारा 4क (1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित या संचालित नहीं किया जा सकता। वर्ष 2017 से मनोरंजन कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बावजूद अनुमति की प्रक्रिया अनिवार्य रहेगी। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रूफ टॉप आदि के संचालक क्रिसमस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित करने से पहले विभागीय ऑनलाइन पोर्टल http://up-gst.com/entertainmenttax/ पर आवेदन करें। आवेदन के साथ आवश्यक अनापत्तियां एवं अभिलेख भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अभिलेखों के परीक्षण के बाद मनोरंजन कर कार्यालय की आख्या के साथ अनुमति हेतु प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट को अग्रसारित किया जाएगा। प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या होने पर सहायक मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट आगरा से संपर्क किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि बिना पूर्व अनुमति मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करना अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संचालक को छह माह का कारावास अथवा अधिकतम 20 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्रशासन ने सभी संचालकों से नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।