क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा श्री जी इंटरनेशनल स्कूल खोह कर्वी में साइबर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को जागरूक किया गया

क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा श्री जी इंटरनेशनल स्कूल खोह कर्वी में साइबर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को जागरूक किया गया
क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा श्री जी इंटरनेशनल स्कूल खोह कर्वी में साइबर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को जागरूक किया गया

निष्पक्ष जन अवलोकन। । शिवसंपत करवरिया। चित्रकूट। क्षेत्राधिकारी मऊ फहद अली,निरीक्षक नरेश कुमार प्रजापति,आरक्षी रामविलास यादव व आरक्षी शिवम द्विवेदी थाना साइबर टीम द्वारा श्री जी इंटरनेशनल स्कूल खोह कर्वी में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया।जिसमें लगभग 100 से 120 छात्र/छात्राओं को जागरूक किया गया। इस जागरुकता कार्यक्रम के तहत सभी छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी जिसमें बचाव के प्रमुख बिन्दु निम्न है- 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें । 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें । 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।