बाल विवाह मुक्त भारत पुलिस ने ग्रामीणों को दिलाई कानून की जानकारी

बाल विवाह मुक्त भारत पुलिस ने ग्रामीणों को दिलाई कानून की जानकारी

निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे '100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' के तहत शनिवार को ललितपुर पुलिस ने ग्राम कुँआतला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह के पर्यवेक्षण में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने ग्रामीणों को बाल विवाह, बाल श्रम और मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूक किया। जो कार्यक्रम में बताए गए बाते विवाह की सही आयु: टीम ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना कानूनन अपराध है। बाल श्रम पर रोक: ढाबों, होटलों या खेतों में बच्चों से काम कराना दंडनीय है। यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को रोकता है। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा और पोषण पर ध्यान देने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। मदद के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर पुलिस टीम ने ग्रामीणों को आपातकालीन स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न टोल-फ्री नंबरों की जानकारी दी: 112 (आपातकालीन सेवा), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1090 (वुमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन) और 1930 (साइबर अपराध)। इस अवसर पर एएचटीयू थाना प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर, उपनिरीक्षक मंसूर अंसारी, चौकी प्रभारी नेहरू नगर अंकित कौशिक और महिला कांस्टेबल कल्पना बाजपेयी सहित अन्य पुलिसकर्मी व ग्रामीण उपस्थित रहे।