बैंक कर्मियों ने मिली भगत कर ग्राहक से किया धोखा अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज
निष्पक्ष जन अवलोकन। विजय राम जायसवाल। फतेहपुर(बाराबंकी)मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर फतेहपुर पुलिस ने स्थानीय यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के तत्कालीनशाखा प्रबंधक, कैशियर और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एक किसान की ओर से न्यायालय में दाखिल प्रार्थनापत्र के आधार पर हुई। अदालत ने पुलिस को एफआई आर दर्जकर मामले की निष्पक्ष विवेचना के निर्देश दिए हैं। मोहम्मदपुर खाला थाना के ग्राम पंडित पुरवा हरक्का गांव निवासी किसान विश्वनाथ ने बतायाकि उनका यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया फतेहपुर में बचत खाता एवं किसान क्रेडिट कार्ड खाता संचालित है। पीड़ित के अनुसार, 29 मई 2021 को उनके किसान क्रेडिट कार्ड खाते में 2.59 लाख रुपए जमा किए गए थे, लेकिन बाद में बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत से लूज लीफ चेक के जरिए खाते से नगद भुगतान कर लिया गया।मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने वादी के बयानों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए धोखाधड़ी और जाल साजी का संज्ञेय अपराध बनता पाए जाने पर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए।पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है।