जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को वित्त पोषित किये जाए
निष्पक्ष जन अवलोकन। । शिवसंपत करवरिया। चित्रकूट ।जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि सचिव, चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट के पत्र संख्या-238/व०लि0/2025-26 दिनांक 09 मार्च 2026 द्वारा जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को वित्त पोषित किये जाने के अनुरोध के क्रम में निम्नलिखित तालिकानुसार कोलम-2 में उल्लिखित परियोजना हेतु उसके सम्मुख कॉलम-3 में अंकित प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष पेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आहरित कर व्यय र व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित,शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती है:- परियोजना का नाम - प्रथम परियोजना जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत चित्रकूट धाम में पटेल तिराहा से धनुष चौराहा तक सडक के चौडीकरण, सौन्दर्याकरण एवं बुनियादी पैदल यात्री अवसंरचना का कार्य। परियोजना हेतु अनुमोदित लागत (रु० लाख में) 1298.00, प्रथम किश्त की धनराशि (रु० लाख में) 649.00 एवं द्वितीय परियोजना जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत बेडी पुलिया चौराहे से सीतापुर चौराहे तक डिवाइडर में लैण्ड स्कैपिंग का कार्य, परियोजना हेतु अनुमोदित लागत (रु० लाख में) 500.14, प्रथम किश्त की धनराशि (रु० लाख में) 250.07 है । जिसका कुल योग 899.07 है। उपरोक्त तालिका में उल्लिखित 02 परियोजनाएं पृथक-पृथक है, जिस परियोजना हेतु जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है, उसमें उतनी ही धनराशि व्यय की जाए,प्रश्नगत परियोजना हेतु सीड कैपिटल के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि ब्याज मुक्त होगी, जिसकी अदायगी आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में सम्बंधित चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० राज्य सरकार को सुनिश्चित किया जायेगा,चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने स्तर सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित समयावधि में सीड कैपिटल की आदायगी न करने की दशा में सम्बंधित चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा डिफाल्ट अवधि के लिए 3.5 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज भी राज्य सरकार को देय होगा। चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि सम्बंधित प्राधिकरण द्वारा जब तक सीड कैपिटल की समय से अदायगी सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक सम्बंधित प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी,प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा,कार्यदायी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश बजट बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन मानको (स्टैण्डर्डस भी सुनिश्चित किया जायेगा,कार्य की विशिष्टियाँ, मालक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की होगी तथा चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कर निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाए,स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आरित धनराशि किसी बैंक डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाए तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए,स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेर्शी के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना में सामाग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा,प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।









