चकबंदी प्रक्रिया के दौरान किसी भी आसामी पट्टेदार के साथ नहीं होगी नाइंसाफी:डीएम

चकबंदी प्रक्रिया के दौरान किसी भी आसामी पट्टेदार के साथ नहीं होगी नाइंसाफी:डीएम

------------------------------------------------- निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। जनपद में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के अपने नियमित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आज मंगलवार को विकासखण्ड बिरधा के ग्राम जीरोन के किसानों द्वारा अपनी समस्या बताते हुए इस बात की आशंका व्यक्त की गई कि उनके गांव में चकबंदी के दौरान ग्राम में आसामी पट्टेदारों के नाम खारिज करके भूमि ग्राम सभा में दर्ज कर दी जायेगी, जिसको जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए जिला बंदोबस्त अधिकारी को निर्देश दिये कि किसी भी आसामी पट्टेदार को उसकी भूमि से नाम खारिज नहीं किया जाए। उन्होंने किसानों को भी आश्वस्त किया कि आसामी पट्टेदारों उनकी भूमि से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की भ्रम से ग्रसित होकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनपद के चकबंदी प्रक्रियाधीन ग्रामों में चकबंदी के दौरान किसी भी आसामी पट्टेदार के साथ नाइंसाफी नहीं की जायेगी, जिससे किसानों के चेहरों पर संतोष का भाव आया। जिलाधिकारी ने किसानों को जिला बन्दोस्त अधिकारी के साथ उनके कार्यालय भेजकर चकबंदी प्रकिया से अवगत कराने के निर्देश दिये। इसके सम्बंध में जिला बन्दोबस्त अधिकारी ने किसानों को अवगत कराया कि राजस्व संहिता 2006 की धारा-76 के अन्तर्गत आसामी श्रेणी-3 के पट्टेदारों को धारा-77 की भूमि को छोडकर) भूमिधरी के अधिकार प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है। चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान किसी भी आसामी पट्टेदार सार्वजनिक हित धारा-77 चारागाह, खलिहान, तालाब आदि की भूमि को छोडकर) का नाम उसकी आसामी पट्टे की भूमि से खारिज नहीं किया जायेगा। -------------------------------------------------