माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट द्वारा नाबालिक का अपहरण कर ले जाकर बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

निष्पक्ष जन अवलोकन। । शिवसंपत करवरिया। चित्रकूट ।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 25.09.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 185/24 धारा 363,376(AB) आईपीसी व 5m/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी इतराज प्रसाद पुत्र पुरउहा धोबी निवासी कुम्हारन का डेरा निवासी चित्रवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। घटना का विवरणः- दिनाँक 23.06.2024 को थाना मऊ अन्तर्गत एक वादी द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि अभियुक्त इतराज उपरोक्त द्वारा वादी की डेढ़ वर्षीय नाबालिक पुत्री का अपहरण कर ले जाना व सड़क के किनारे सूखे नाले में ले जाकर बलात्कार करना। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 185/24 धारा 363, 376(AB) आईपीसी व 5m/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक अभयराज सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। उपरोक्त विवेचक द्वारा आरोपी अभियुक्त को दिनांक 23.06.2024 गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनाँक 02.07.2024 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।