महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति अनिवार्य लापरवाही पर लगेगा 50 हजार जुर्माना
निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जनपद के सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी का गठन और शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। इन कार्यालयों के लिए नियम अनिवार्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'ऑरेलियनो फर्नांडीस बनाम स्टेट ऑफ गोवा' मामले में दिए गए निर्देशों के क्रम में यह आदेश जारी किया गया है। ऐसे सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी कार्यालय, निकाय और संस्थान जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें समिति बनाना अनिवार्य है। समिति की अध्यक्षता कार्यालय की वरिष्ठ महिला अधिकारी करेंगी。 समिति में दो सदस्य कार्यालय से और एक सदस्य गैर-सरकारी संगठनएनजीओ से होगा। कुल सदस्यों में से कम से कम आधी सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। लापरवाही पर भारी दंड का प्रावधान जिला प्रोबेशन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि समिति गठित न करने वाले नियोजकों पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि दूसरी बार भी दोष सिद्ध होता है, तो दंड की राशि पहले से दोगुनी होगी। दो दिन में देनी होगी सूचना सभी निजी कंपनियों, फर्मों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि वे शी-बॉक्स पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें और समिति के सदस्यों का पूरा विवरण फीड करें। पंजीकरण की सूचना दो कार्य दिवसों के भीतर जिला प्रोबेशन अधिकारी, ललितपुर को देना सुनिश्चित करना होगा।