शिक्षा विभाग में सेवारत शिक्षको के लिए टी इ टी की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने आदेश मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को दिया

निष्पक्ष जन अवलोकन अजय रावत।। सिरौलीगौसपुर बाराबंकी।बेसिक शिक्षा विभाग में सेवारत शिक्षकों के लिए टी इ टी की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं एवं समय समय पर विभाग द्वारा उन्हें विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजर अंदाज करना उचित नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने टी इ टी अनिवार्यता के मुद्दे पर कहा कि प्रदेश के शिक्षकों ने अपनी निष्ठा और सेवा भाव से न केवल ज्ञान का प्रसार किया है बल्कि पीढ़ियों को संस्कारित कर राष्ट्र निर्माण की आधारशिला को मजबूत किया है हमारे शिक्षकों का अनुभव और उनकी योग्यता शिक्षा व्यवस्था के सुधार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंगलवार को हुई इस घोषणा के उपरांत उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने जनपद बाराबंकी के समस्त शिक्षकों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है एवं समस्त शिक्षकों के भविष्य को संरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है, 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के उपरांत से समस्त शिक्षक तनावग्रस्त थे एवं पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से लगातार मांग कर रहे थे।