बिजली चोरी के प्रकरणों की विवेचना प्रगति पर न्यायालय से जारी होंगे शमन:डीएम
बिजली बिल राहत योजना का प्रथम चरण 31 दिसम्बर को हो रहा समाप्त
निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। जनपद में विद्युत विभाग द्वारा जिले में विद्युत चोरी एवं विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग के चलते बहुत से प्रकरणों में एण्टी पावर थैफ्ट थाने में एफआई,आर दर्ज कराई जाती रही है। इस सम्बंध में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने अवगत कराया है कि विद्युत चोरी या अप्राधिकृत विद्युत प्रयोग पर धारा 135 के तहत विभाग के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी जाती है जिसकी विवेचना के पश्चात् विद्युत अधिनियम एक्ट के स्पेशल न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है। विभाग की जानकारी के अनुसार वर्तमान में सभी प्रकरणों की विवेचना बहुत ही तेजी से चल रही है ताकि समय से उनका सम्मन जारी किया जा सके और प्रकरण की सुनवाई की जा सके। विभागीय अधिकारियों ने ऐसी स्थिति में बताया है कि वर्तमान में जो बिजली बिल राहत योजना चल रही है उसके अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी 50 प्रतिशत की छूट विभाग के द्वारा दी जा रही है। ऐसे में यह बहुत ही अच्छी योजना है और उन उपभोक्ताओं के लिए एक मौका है कि वह इस योजना के तहत 50 प्रतिशत का लाभ प्राप्त करते हुए प्रकरण को समाप्त करायें। अन्यथा की स्थिति में प्रकरण में पूर्ण भुगतान तो भविष्य में करना ही होगा। इस योजना के तहत जनपद में जो प्रकरण हैं उनकी संख्या 11157 है, जिन पर लगभग 51.00 करोड़ रूपये का राजस्व निर्धारण विभाग द्वारा किया गया है। सम्बन्धित उपभोक्ता अपने निकटतम खण्डीय/उपखण्डीय कार्यालय में सम्पर्क कर अथवा सीएससी में पंजीकरण कराते हुए 50प्रतिशत धनराशि जमा कर अपना प्रकरण समाप्त करा सकते हैं। यह भी अवगत कराना है कि बिजली बिल राहत योजनान्तर्गत जनपद के 81489 नग पात्र उपभोक्ताओं में से 6990 नग लॉग अनपेड एवं 1314 नेवरपेड उपभोक्ताओं कुल 8304 नग विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा योजना में पंजीकरण कराते हुए रूपया 4.37 करोड की धनराशि विद्युत विभाग में़ जमा करायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त अभी भी काफी संख्या में उपभोक्ता उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अभी भी शेष हैं, जबकि योजना का प्रथम चरण दिनांक 31.12.2025 को समाप्त हो रही है । अतः ऐसे सभी उपभोक्ताओं जिनके द्वारा अब तक इस महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र बिजली बिल राहत योजना में अपना-अपना पंजीकरण करते हुए उपरोक्त लाभकारी योजना का लाभ उठावें । जिससे विद्युत संयोजन विच्छेदन एवं आर,सी, वसूली जैसी अप्रिय कार्यवाहियों से बचा जा सके