पुलिस द्वारा खतरनाक संसाधनों से गंभीर चोट पहुंचाने के अभियोग में एक अभियुक्त को सात वर्ष का कठोर कारावास और 50500 हजार रूपये के अर्थदण्ड की करायी गई सजा
निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। जनपद में बुधवार को पुलिस महानिदेशक, उतर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक, मोहम्मद मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में अभियुक्त .मुन्ना सोनी उर्फ रामेश्वर पुत्र बालमुकुन्द निवासी तालाबपुरा थाना कोतवाली के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 1059/2015 धारा 323/504/506/326/308 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें डेडीकेटेड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें कोतवाली ललितपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए 26.नम्बर को न्यायालय एडीजे प्रथम ललितपुर द्वारा अभियुक्त मुन्ना सोनी उपरोक्त को दोषी पाते हुए अन्तर्गत धारा 326/34 आईपीसी के अपराध में सात वर्ष के कठोर कारावास और 50,500/- रूपये की धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।