बिना पंजीकरण संचालित अस्पताल फिर चालू, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल

निष्पक्ष जन अवलोकन/अमर नाथ शर्मा,

सोनभद्र। जिले में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पहले सील किए गए अस्पताल दोबारा संचालित होते पाए गए।

जानकारी के अनुसार, पूर्व में नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पताल को सील किया गया था। इसके बावजूद दिनांक 13 अप्रैल 2026 को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पुनः निरीक्षण किए जाने पर वही अस्पताल बिना पंजीकरण के संचालित मिलता पाया गया।

नियमों के अनुसार, बिना पंजीकरण अस्पताल संचालित करना दंडनीय अपराध है और ऐसे मामलों में इंडियन मेडिकल एक्ट 1996 की धारा 15(2) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा केवल नोटिस जारी कर कार्रवाई को सीमित रखा गया।

बताया जा रहा है कि अस्पताल संचालकों को पंजीकरण कराने का अवसर देने के उद्देश्य से सख्त कार्रवाई से फिलहाल परहेज किया गया है। हालांकि, इस रवैये से विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है।

अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में आगे क्या ठोस कदम उठाता है और अवैध रूप से संचालित अस्पतालों पर कब तक प्रभावी कार्रवाई होती है।