पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111,धारा 103(2) के प्रावधानों के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111,धारा 103(2) के प्रावधानों के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111,धारा 103(2) के प्रावधानों के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

निष्पक्ष जन अवलोकन। । शिवसंपत करवरिया। चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन विनोद कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111,धारा 103(2) के प्रावधानों के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी,थाना/चौकी प्रभारी एवं समस्त शाखाओं के प्रभारियों ने प्रतिभाग किया। पुलिस अधीक्षक व प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा धारा 111,103(2) के प्रावधानों का विस्तृत रुप से वर्णन कर सभी को अतिमहत्वपूर्ण बिंदु जो विवेचना में एक विवेचक को सहायक हो बताया गया साथ ही धारा 111 में संगठित अपराध से सम्बन्धित प्रावधानों एवं धारा 103(2) में भीड़ द्वारा हत्या के सम्बन्ध में प्रावधानों को अत्यंत संयम के साथ लागू किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्यशाला के दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर जय करन सिंह,क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन्स अरविन्द्र वर्मा,क्षेत्राधिकारी नगर राज कमल,क्षेत्राधिकारी मऊ यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी यातायात फहद अली,वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक राजीव कुमार सिंह,प्रभारी मीडिया सेल/साइबर सेल निरीक्षक निशिकांत राय,प्रभारी महिला सेल निरीक्षक जयप्रकाश उपाध्याय एवं समस्त थाना/चौकी/शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।