पॉलिथीन रेड के दौरान पकड़ी गई 15 किलो अमानक पोलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक जप्त

पॉलिथीन रेड के दौरान पकड़ी गई 15 किलो अमानक पोलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक जप्त

निष्पक्ष जनअवलोकन। सोनूवर्मा।

 सिंगरौली। क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली के धर्मेन्द्र सिंह एवं प्रयोगशाला सहायक, राजकुमार मसातकर द्वारा नगर निगम सिंगरौली के स्वच्छता सहायक,  आशीष शुक्ला एवं उनकी टीम के साथ बस स्टैण्ड बैढ़न चौपाटी एवं मल्हार पार्क के पास की लगभग 15 दुकानों में अमानक पोलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में छापामार कार्यवाही की गई तथा नगर निगम सिंगरौली के द्वारा अमानक पोलीथीन विक्रेताओं के विरूद्व राशि रू0 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपये मात्र) अर्थदण्ड के रूप में चालान काटा गया । विदित हो कि केन्द्र शासन द्वारा 19 प्रकार के प्लास्टिक निर्माण सामग्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में प्रतिबंधित किया गया है तथा पोलीथीन कैरी बैग के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है। अमानक पोलीथीन एवं प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के भण्डारण, परिवहन, उपयोग एवं बिक्री के संबंध में आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही करने के अधिकार संबंधित नगरीय निकायों को हैं एवं अमानक पोलीथीन के संबंध में जन-जागरूकता विकसित करने का कार्य मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को है।

 क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विगत् 02 माह के दौरान सिंगरौली जिले के कई शैक्षणिक संस्थानों जैसे डीएव्ही खड़िया, ज्योति स्कूल जयंत , डीएव्ही ब्लाक-बी- गोरबी, डीएव्ही कृष्ण विहार कॉलोनी नौगढ़, में अमानक पोलीथीन के संबंध में जन-जागरूकता कार्यक्रम किऐ गऐ एवं अमानक पोलीथीन तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव तथ मवेशियों में होने वाले हानिकारक प्रभाव के संबंध में जन-चेतना विकसित की गई। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से स्थानीय निकायों में प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के दिशा-निर्देश जारी किऐ गए है। इस संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा छापामार कार्यवाही समय-समय पर किऐ जाने का अनुरोध किया गया।