फार्मर रजिस्ट्री कैंप आयोजन एवं ग्रामवार तहसील कर्वी चित्रकूट

चित्रकूट।जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023 कृषि अनुभाग-5 दिनांक 12 जून 2024 एवं शा०सं०-43/2025/779/12-5/39/2023/1773117 दिनांक 24 जून 2025 तथा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० अनुभाग-7 लखनऊ के पत्र सं० आर-6/7-कम्प्यूटर सेल-11/2024 दिनांक 30 जनवरी 2026 एवं दिनांक 01 अप्रैल 2026 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा आयोजित वीडियों कांफ्रेसिंग के द्वारा एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्धर फॉर एग्रीकल्चर) के क्रम में भूमिधर अवशेष किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु दिनांक 06 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक प्रत्येक ग्रामों में विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्क्रम में कैम्प मोड में विशेष अभियान कैम्प चार्ट के अनुसार तिथिवार राजस्व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत भवन में प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 तक किया जाना है तथा उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु बिन्दुवार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। जिससे अधिक से अधिक कृषकों की फार्मर आई०डी० बनायी जा सके। 1. समस्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधानों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये कैम्प में अधिक से अधिक किसानों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय। 2. जिला पंचायत राज अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कैम्प में पंचायत सहायक व पंचायत सचिव की उपस्थित सुनिश्चित करायेंगें तथा पंचायत सहायक उपस्थित कृषकों की ई०के०वाई०सी० भी करेंगें। 3. उप कृषि निदेशक द्वारा अपने समस्त क्षेत्रीय कर्मचारियों (TAC,BTM एवं ATM) की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये कैम्प में उपस्थित समस्त कृषकों की ई० के०वाई०सी० कराते हुये अधिक से अधिक फार्मर आई०डी० बनवाना सुनिश्चित करेंगें। 4. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा समस्त लेखपाल की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये किसानों के खतौनी में नाम संशोधन, वरासत, एवं अंश निर्धारण कराकर फार्मर आई०डी० बनाना सुनिश्चित करेंगें। 5. जिला समन्वयक, कॉमन सर्विस सेन्टर कैम्न में सम्बन्धित ग्रामें के बी०एल०ई० की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये अधिक से अधिक कृषकों की फार्मर आई०डी० तैयार करायेगें। 6. समस्त नोडल अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि संलग्न प्रारूप पर प्रतिदिन की प्रगति से उप कृषि निदेशक, चित्रकूट को उपलब्ध करायेगें। 7. समस्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी अपने आवंटित ग्रामों में कम से कम 03 ग्रामों का प्रतिदिन भ्रमण कर कैम्प का निरीक्षण करते हुये आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगें। अतः तिथिवार कैम्प चार्ट संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथियों में कैम्प स्थल पर कृषि विभाग के तकनीकी सहायक / बी०टी०एम०/ए०टी०एम०, राजस्व विभाग के लेखपाल, ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग के पंचायत सचिव एवं पंचायत सहायक तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान अनिवार्य रूप से उपस्थिति रहते हुये अवशेष कृषकों की शत-प्रतिशत फार्मर आई०डी० तैयार कराना सुनिश्चित करें। संलग्नक उपरोक्तानुसार।