न्यायालय द्वारा आयुध अधिनियम के अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

निष्पक्ष जन अवलोकन। । शिवसंपत करवरिया। चित्रकूट।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 17.02.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 236/2017 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त शंकर गुप्ता उर्फ शंकरलाल पुत्र स्व0 ब्रजमोहन गुप्ता निवासी भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।