श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम रोको अभियान के तहत नगर क्षेत्र पाली व ब्लाक बिरधा में बाल श्रम से मुक्त कराये गये चार बाल किशोर श्रमिक चार दुकानदारों को दिये नोटिस

श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम रोको अभियान के तहत नगर क्षेत्र पाली व ब्लाक बिरधा में बाल श्रम से मुक्त कराये गये चार बाल किशोर श्रमिक चार दुकानदारों को दिये नोटिस

निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। जनपद में सोमवार को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत खतरनाक/गैर खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में नियोजित बाल एवं किशोर श्रमिक पाये जाने पर नगर क्षेत्र पाली एवं ब्लाक बिरधा की 04 दुकानों में नियोजित 04 बाल/किशोर श्रमिक चिन्हित किये गये और उन्हें बाल श्रम से मुक्त कराया गया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में बाल श्रम के विरूद्ध अभियान चलाया गया, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिल कुमार द्वारा जानकारी दी गयी कि संज्ञान में आया है कि शादी-विवाह समारोह कार्यक्रमों में यदि कोई भी बाल/किशोर, श्रमिक/कर्मचारी टेन्ट, केटरिंग, ढोल, इत्यादि कार्याें में किसी भी प्रकार का श्रमिक/कर्मचारी के रूप में कार्य करता पाया गया तो तत्काल मैरिज हॉल संचालक के विरूद्ध कठोरतम/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जहां बाल श्रम कराया जा रहा है वहां प्रत्येक माह बाल श्रम रोकने के उद्देश्य से निरीक्षण किया जायेगा, जनपद को बाल श्रम मुक्त कराये जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं एवं बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित सेवायोजकों/दुकानदारों के विरूद्ध नोटिस भेजने के उपरान्त प्राभियोजन दायर करने की कार्यवाही की जायेगी, यह कार्य निरन्तर किया जायेगा और शासन के आदेशानुसार प्रत्येक माह कार्यवाही की जायेगी। जिसमें 20,000/- से 70,000/- तक जुर्माना व 6 माह से 02 साल तक की सजा अथवा दोनो का प्रावधान है, निरीक्षण टीम जनपद को बाल श्रम मुक्त कराने हेतु निरन्तर प्रयास कर रही है। निरीक्षण के समय श्रम प्रवर्तन अधिकारी ललितपुर अनिल कुमार, मानव तस्कर रोधी थाना प्रभारी हरिशंकर, जिला प्रोबेशन कार्यालय से जयराम, श्रम विभाग से कुल्दीप गुप्ता, रामप्रताप सिंह एवं चन्दन सिंह राजपूत उपस्थित रहे।