मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले दोषी को सजा

निष्पक्ष जन अवलोकन। अरविन्द कुमार पटेल। ललितपुर। जनपद में गाली-गलौज, मारपीट और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के पुराने मामले में बुधवार को विशेष न्यायालय। ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। क्या था मामला। मामला थाना कोतवाली ललितपुर के ग्राम खुरा का है। वर्ष 2016 में अभियुक्त के.पी. सिंह पुत्र लल्लू ठाकुर उर्फ हरदेव सिंह के विरुद्ध मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और एससी एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं (मु.अ.सं. 1910/2016) में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में वैज्ञानिक और तथ्यपरक साक्ष्यों को जुटाते हुए समय पर आरोप पत्र (चार्जशीट) न्यायालय में दाखिल की थी। प्रभावी पैरवी से मिली सफलता पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार जनपद में चिन्हित अपराधों में त्वरित सजा दिलाने के अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस और कोर्ट पैरोकार ने इस मामले में निरंतर प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष के तर्कों और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के दबाव में अभियुक्त के.पी. सिंह ने बुधवार को न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 12 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। पुलिस प्रशासन ने इसे न्याय की जीत और अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश बताया है।