न्यायालय द्वारा चोरी के 06 आरोपी आरोपी अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 9000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
निष्पक्ष जन अवलोकन। । शिवसंपत करवरिया। चित्रकूट ।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 15.11.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1835/08 धारा 379,411,401 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. अम्पू बखार पुत्र अरुण कुमार 2. बृजेश कुमार पुत्र जयकरन 3.सत्येन्द्र कुमार पुत्र रामबली 4. विक्रम पुत्र जयकरन 5. दन्तु बखार पुत्र अरुण कुमार 6.आलोक कुमार पुत्र सत्यनारायण निवासीगण सुरजीपुर थाना शहर कोतवाली जनपद हरदोई चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व प्रत्येक को कुल 9000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । संक्षिप्त विवरण- वादी उ0नि0 हरिशरण सिंह द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों द्वारा उनकी साइकिल व 4000 रुपये चोरी कर लेना । इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 1835/08 धारा 379,411,401 भादवि0 अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्कालीन उ0नि0 सुरेश कुमार सिंह द्वारा विवेचना सम्पादित की गयी। दिनाँक 11.05.08 को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिनाँक 02.06.08 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।