तीन नए कानून के प्रावधानों में FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया हुई अब और अधिक सरल व पारदर्शी
निष्पक्ष जन अवलोकन। अखिलेश कुमार
ललितपुर।
*पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा जनचौपाल लगाकर तीन नये आपराधिक कानूनों के बारे में नागरिकों को किया गया जागरूक ।*
*तीन नये कानूनों के प्रावधानों में सम्मिलित डिजिटल फारेन्सिक साक्ष्यों के इस्तेमाल, जीरो FIR, E-FIR आदि के बारे में विस्तृत रूप से किया गया जागरूक ।*
रिजर्व पुलिस लाईन, ललितपुर में पुलिस कर्मियों को तीन नये कानून की जागरूकता सम्बन्धी रिफ्रेशर कोर्स आयोजित कर किया गया जागरूक ।
*इसी क्रम में जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा सभी सर्किल/ थाना क्षेत्र में तीन नये आपराधिक कानूनों के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता अभियान 2.0 किया गया संचालित ।*
आज दिनांक 01.11.2025 को घण्टाघर पर पुलिस अधीक्षक, ललितपुर मो0 मुश्ताक द्वारा तीन नये कानून जागरूकता अभियान 2.0 के अनुपालन के क्रम में, घंटाघर पर उपस्थित सभी नागरिको को जागरूक किया गया । *भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2024 से देशभर में तीन नये आपराधिक कानून लागू किये गये है जिसमें भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS),भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA) को लागू किये जा चुके हैं । इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा नए कानूनों के प्रमुख प्रावधानों, पुराने कानूनों से हुए परिवर्तनों, अपराध की जांच प्रक्रिया में आई तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक सुधारों, तथा पीड़ित केंद्रित न्याय व्यवस्था के नये प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।* *कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि नए कानूनों के अनुपालन से जांच एवं अभियोजन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं पीड़ितोन्मुखी हुई है । साथ ही, जनता में जागरूकता फैलाने हेतु पुलिसकर्मियों को जनसंपर्क के माध्यम से नागरिकों को सरल भाषा में नये प्रावधानों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।*
कानून अंग्रेजो के बनाये हुए थे जिनमें संशोधन करते हुए दण्ड की जगह न्याय की संकल्पना को महत्व दिया गया है । नये कानूनों में महिला सम्बन्धी अपराधों में सजा के प्रावधान को बढाया गया है तथा जल्दी न्याय मिले उसे सुनिश्चित किया गया है 07 वर्ष व उसके अधिक प्रत्येक अपराध में फारेन्सिक साक्ष्यों को एकत्रित करने का प्रावधान रखा गया है ।
1.नये कानूनों में त्वरित न्याय प्रक्रिया, महिला व बाल सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, फॉरेंसिक साक्ष्य के अनिवार्य उपयोग तथा तकनीकी साक्ष्यों की स्वीकृति पर विशेष बल दिया गया है।
2. FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया अब और अधिक सरल व पारदर्शी की गयी है।
3. Zero FIR, e-FIR तथा ऑनलाइन केस ट्रैकिंग सिस्टम जैसे प्रावधानों से नागरिकों को त्वरित न्याय प्राप्त होगा।
4. साक्ष्य संकलन में डिजिटल माध्यमों की भूमिका बढ़ायी गयी है जिससे अपराधों की विवेचना अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक होगी।
5. यह कानून पीड़ित केन्द्रित प्रावधान आदि पर आधारित हैं ।
*इसी क्रम में रिजर्व पुलिस लाईन में पुलिस बल के लिये तीन नये कानून के बारे में रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कर नये कानूनो के बारे में जागरूक किया गया एवं नये कानूनों का सतत अध्ययन एवं प्रशिक्षण जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया गया तथा कहा गया कि यह परिवर्तन देश की न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसे व्यवहारिक रूप से सफल बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त अधि0/कर्म0गण, क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय, कोतवाली ललितपुर कार्यालय, अपराध शाखा, साइबर थाना,साइबर सेल, फील्ड यूनिट, अंगुष्ठ छाप, ऑपरेशन दृष्टि सेल, थाना एएचटी/ सीसीटीएनएस, गोपनीय कार्यालय, सोशल मीडिया सेल, सर्विलांस सेल आदि के द्वारा प्रतिभाग किया गया । इसी क्रम में जनपद के प्रत्येक सर्किल/थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा विद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को इन नये प्रावधानों की जानकारी देकर उन्हें “कानून के जानकार नागरिक” बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही ग्राम सभाओं, हाट-बाजारों, धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर भी जनसंवाद, पम्पलेट वितरण, नुक्कड़ नाटक तथा ऑडियो-वीडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से आमजन को नये कानूनों से अवगत कराया जा रहा है। तीन दिवसीय जागरूकता अभियान के दौरान जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण- जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा तीन नये कानून जागरूकता कार्यक्र 2.0 के दृष्टिगत तीन दिवस में दिनांक 30.10.2025 से 01.11.2025 तक कुल 219 सार्वजनिक स्थलों पर 10,220 नागरिको को जागरूक किया गया तथा 104 स्कूल/कालेज में लगभग 11,789 विद्यार्थियों को जागरूक किया गया व सार्वजनिक स्थान के कुल 543 स्थानों /चौराहो पर बैनर/पम्पलेट चस्पा किये गये ।* *इसी क्रम में कुल 56 निबन्ध प्रतियोगिता करायी गयी जिसमें 4674 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया तथा कुल 63 डिबेट प्रतियोगिता करायी गयी जिसमें 3778 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, कुल 51 क्विज प्रतियोगिता में 3926 प्रतिभागियों , कुल 53 चित्रकला में कुल 3591 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया तथा कुल 43 नुक्कड़ नाटक 43 के माध्यम से लगभग 3844 व्यक्तियों को तीन नये कानूनों के बारे में जागरूक किया गया ।