हत्या करने वाले सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास 

हत्या करने वाले सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास 

निष्पक्ष जन अवलोकन ।

नितिन दीक्षित।

इटावा। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय इटावा द्वारा हत्या करने वाले कुल सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा एवं पच्चीस - पच्चीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया एवं सात अभियुक्तों में से दो अभियुक को अतिरिक्त पंद्रह पंद्रह हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया 

जानकारी के मुताबिक 11 जनवरी 2015 को वादी अर्जुन सिंह पुत्र भीकम सिंह निवासी नगला धोबा ग्राम किल्ली सुल्तानपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर लिखित तहरीर दी गई की सात नामजद अभियुक्त गणों द्वारा वादी के भाई पर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जिससे की सैफई में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई जिससे आसपास दहशत का माहौल बन गया जिसपर थाना बसरेहर पर 09/15 धारा 147/148/149/504/302 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था।

आज 20 जनवरी 2025 को सभी धाराओं में माननीय न्यायालय एडीजे 8 इटावा द्वारा कुल सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं पच्चीस पच्चीस हजार रुपए का अर्थ दंड एवं साथ अभियुक्त में से दो अभियुक्त विनोद उर्फ छोटे एवं राजेश को अंतर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में अतिरिक्त पंद्रह पंद्रह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया ।