13 वर्ष की बच्ची के आरोपी सुनाई सजा आजीवन कारावास और 52 हजार रुपए का दंड

श्री राम किशोर यादव जी ने 13 वर्ष की बच्ची के बलात्कारी को सुनाई सजा

13 वर्ष की बच्ची के आरोपी सुनाई सजा आजीवन कारावास और 52 हजार रुपए का दंड

निष्पक्ष जन अवलोकन।

 राहुल शर्मा। 

 मथुरा।  थाना जमुना पार में 2020 में हुए, 13 वर्ष की बच्ची से हुए बलात्कार में पोस्को न्यायाधीश श्री राम किशोर यादव जी ने आरोपी सुमित कुमार जौहरी जो कि जमुना पार थाने का रहने वाला है आजीवन कारावास और 52000 रुपए दंड की सजा सुनाई। 13 साल की बच्ची को बहला फुसला कर ले गया मंदिर में शादी की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लड़की के भाई के द्वारा 2020 में थाना जमुना पार में रिपोर्ट कराई। आरोपी भाई का दोस्त था जो कि पहले से शादीशुदा था और दो बच्चों का पिता है। न्यायाधीश श्री राम किशोर यादव जी ने तत्व, और सबूतो के के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।