फूड लाइसेंस नियमों में बड़ी राहत, ₹100 में आजीवन पंजीकरण – मनोज श्रीवास्तव

निष्पक्ष जन अवलोकन विजय राम जायसवाल फतेहपुर (बाराबंकी)। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के तहसील अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव ‘बंधू’ ने सभी व्यापारी भाइयों को ईद एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने व्यापारियों की वर्षों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश के खाद्य, फूड, किराना, रेस्टोरेंट, होटल और मिठाई से जुड़े खुदरा व थोक व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब फूड विभाग में मात्र ₹100 में लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन की सीमा 12 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से पंजीकृत सभी लाइसेंस आजीवन मान्य होंगे। यानी 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को केवल एक बार ₹100 में पंजीकरण कराना होगा और फिर नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसे व्यापारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।