गैंगस्टर एक्ट में कुर्क 7 हाईवा ट्रकों को कोर्ट ने अवमुक्त करने का जिलाधिकारी सोनभद्र को दिया आदेश

गैंगस्टर एक्ट में कुर्क 7 हाईवा ट्रकों को कोर्ट ने अवमुक्त करने का जिलाधिकारी सोनभद्र को दिया आदेश

निष्पक्ष जन अवलोकन/अमर नाथ शर्मा सोनभद्र /मामला जनवरी 2025 का है राबर्ट्सगंज पुलिस चेतन पाल व अन्य के खिलाफ अपराध संख्या 2/2025 अo धारा -3(1) गैंगस्टर एक्ट में FIR दर्ज कर विधि विरुद्ध तरीके से चेतन पाल की कुल 7 हाईवा ट्रक अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दिया गया,जिसके रिलीज़ के लिए चेतन पाल द्वारा जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र के न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर उक्त वाहनों को अवमुक्त करने का निवेदन किया था लेकिन जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र द्वारा आपत्ति निरस्त करते हुए उक्त कुर्क वाहनों को रिलीज़ करने का भी निरस्त कर दिया गया बाद इसके चेतन पाल द्वारा अपने अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य के माध्यम से अपर जनपद न्यायधीश/गैंगस्टर कोर्ट सोनभद्र में अंतर्गत धारा 16(1) गैंगस्टर एक्ट में अपील दाखिल किया जिसमें विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य के तर्कों को सुनते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश दिनांक 4.09.2025 को निरस्त करते हुए उक्त 7 हाईवा ट्रकों की कुर्की निरस्त करते हुए अवमुक्त करने का आदेश पारित किया गया। चेतन पाल से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि अपने वकील और न्यायालय पर अटूट विश्वास बनाएं रखने के कारण ये सब संभव हुआ है