संत कबीर नगर में संगठित चोरी के आरोपी की जमानत खारिज
संत कबीर नगर, 5 फरवरी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में गैंग बनाकर कई घरों में चोरी करने के आरोपी की जमानत अदालत ने निरस्त कर दी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश पारित किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा और बेलहर थाना क्षेत्रों में बीते दिनों कई घरों में बड़े पैमाने पर चोरी की घटनाएं सामने आई थीं। बखिरा थाना क्षेत्र के लडुआ महुआ उत्तरी मंगल बाजार निवासी शिवकुमारी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि उनके घर से सोने के जेवरात और नकदी चोरी हो गई। इसी प्रकार सिहोरवा निवासी अविनाश तिवारी ने भी शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर से जेवरात और 1 लाख 23 हजार रुपये चुरा लिए गए। बेलहर थाना क्षेत्र के बेलहर कला निवासी इसहाक ने भी घर में चोरी की सूचना दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंग बनाकर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया और चोरी का सामान बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में बलजीत यादव पुत्र पूरनमल यादव, निवासी बोक्ता थाना गीडा, जनपद संत कबीर नगर शामिल है। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी बलजीत यादव के कब्जे से चोरी का माल बरामद हुआ है तथा उसके खिलाफ संत कबीर नगर के अलावा गोरखपुर जनपद में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।