गैंगस्टर एक्ट में 1.17 करोड़ की संपत्ति कुर्क

निष्पक्ष जन अवलोकन फतेहपुर (बाराबंकी)। जिले में संगठित अपराध के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी और जालसाजी करने वाले गिरोह के सरगना मो. असलम की करीब 1 करोड़ 17 लाख 30 हजार रुपये की अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत संगठित अपराध में लिप्त अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना मोहम्मदपुर खाला पुलिस द्वारा जांच के दौरान आरोपी की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी। जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुपालन में 14 मार्च 2026 को पुलिस और प्रशासन की टीम ने आरोपी की करीब 1.17 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन कुर्क कर ली। पुलिस के अनुसार मो. असलम पुत्र स्व. लल्लन हुसैन, निवासी ग्राम सिहाली, फतेहपुर, अपने गिरोह के साथ मिलकर लोगों को धोखा देकर और जालसाजी कर संपत्ति हड़पने जैसे अपराधों में शामिल रहा है। गिरोह में उसका पुत्र भी सक्रिय सदस्य बताया गया है। यह गिरोह आर्थिक लाभ के लिए लोगों के साथ छल-कपट, कूटरचना और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को अंजाम देता था। पुलिस और प्रशासन द्वारा ग्राम सिहाली में स्थित निम्न जमीन को कुर्क किया गया है— गाटा संख्या 701, क्षेत्रफल 0.05625 हेक्टेयर गाटा संख्या 701, क्षेत्रफल 0.048 हेक्टेयर गाटा संख्या 700/710, क्षेत्रफल 0.0371 हेक्टेयर इन संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 1,17,30,000 रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार मो. असलम के खिलाफ थाना फतेहपुर में मारपीट, धमकी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े करीब 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध में लिप्त अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि ऐसे अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।