*खाद्यान्न प्राप्त करने वाले पात्र हितग्राही ई-केवाईसी 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से कराएं

*खाद्यान्न प्राप्त करने वाले पात्र हितग्राही ई-केवाईसी 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से कराएं

निष्पक्ष जान अवलोकन सोनूवर्मा! सिंगरौली / जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से एनएफएसए का खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्राथमिकता परिवारों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य व अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार के मान से नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है साथ ही समस्त हितग्राहियों को नमक का वितरण 01 रुपए प्रति किलो की दर से एवं अंत्योदय परिवारों को शक्कर का वितरण भी 20 रुपए प्रति किलो की दर से किया जा रहा है सिंगरौली जिले में 253202 परिवार एवं 1084693 सदस्यों को वर्तमान में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है वर्तमान में 1084693 सदस्यों में से 740606 सदस्यों ने ई-केवाईसी कराई जा चुकी है 31 मार्च2025 तक जिले के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी का कार्य कराए जाने हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी एवं प्रभारी उपायुक्त सहकारिता के द्वारा प्रतिदिन जिले की सभी केंद्रीय सहकारी बैंक शाखाओं में उपस्थित होकर विक्रेताओं को निर्देशित किया जा रहा है कि जिन दुकानों से संबंधित पात्र हितग्राहियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई उन हितग्राहियों को पूर्व सूचना मुनादी कराई जाकर ई-केवाईसी कराने हेतु निर्देशित किया जा रहा है और निरंतर सभी उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं द्वारा भी ई-केवाईसी की जा रही है। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से स्मार्ट पीडीएस लागू करने से जिन हितग्राहियों की ई केवाईसी नहीं होगी उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है उन्होंने ऐसे हितग्राही जिनके परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई वे उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं से संपर्क कर दिनांक 31 मार्च 2025 के पूर्व ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है अन्यथा हितग्राहियों को माह अप्रैल 2025 से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा हो सकती है।